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जगदलपुर। अधिवक्ता Ajay Shrivastava द्वारा अवमानना हेतु legal नोटिस दिए जाने के बाद 30 संस्कृत शिक्षकों की पदोन्नती आदेश को जेडी बस्तर ने निरस्त कर दिया हैं l

संस्कृत शिक्षकों के पदोन्नती में भर्ती तथा पदोन्नती नियम 2019 में विभिन्न विसंगतियों ko चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय बिलासपुर cg Highcourt me याचिका दायर की गई थी जिसके बाद सरकार  को नोटिस जारी करते हाईकोर्ट  की युगलपीठ ने संस्कृत  शिक्षकों के पद पर प्रमोशन पर रोक लगा दी थी l किन्तु संयुक्त संचालक बस्तर संभाग ने दिनाँक 24 4 2023 को सहायक शिक्षकों ko संस्कृत शिक्षकों ke पद पर पदोन्नती आदेश जारी कर दिया l Advocate Ajay Shrivastava ने अवमानना कार्यवाही हेतु नोटिस जारी किया था और सूचित किया था कि यदि तत्काल प्रमोशन निरस्त नहीं किया जाएगा तो हाईकोर्ट के अवमानना की कार्यवाही की जायगी जिसके बाद joint director ने 2 5 2023 को प्रमोशन आदेश निरस्त कर अधिवक्ता को सूचित किया l देखे नोटिस और joint director का आदेश