रायपुर। संचालक लोकशिक्षण रायपुर ने अपने अधीनस्थ जिलाशिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर पूर्व में स्थानांतरण किये गये शिक्षक जो एकल शिक्षकीय शालाओं से किये गये है उनके स्थानांतरण निरस्त करने को कहा है।
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1-2/2022 / एक / 6, नवा रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2022 के कंडिका क्रमांक 1.4 एवं कंडिका क्रमांक – 3.1 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्थानांतरण किसी भी परिस्थिति में शिक्षकों की न्यूनता वाले स्थान से अधिक्य वाले स्थान पर या विद्यालय शिक्षक
विहीन या एकल शिक्षकीय होने की स्थिति में स्थानांतरण न किये जाये । छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश दिनांक 30.09.2022 में भी उल्लेखित है कि ऐसे स्थानांतरण स्वमेव निरस्त माने जायेंगे ।
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स्थानांतरण प्रकरणों में उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन किया जाना था। जिन स्थानांतरण प्रकरणों में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति 2022 एवं
स्थानांतरण आदेश में दिये गये निर्देशो का उल्लंघन हुआ है यथा जिसमें कार्यमुक्त किया गया है अथवा कार्यमुक्त नहीं किया गया है, ऐसे कर्मचारियों का स्थानांतरण (जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय) निरस्त करने का प्रस्ताव अभिमत सहित हॉर्ड एवं साफ्ट कापी में आज ही उपलब्ध कराये, ताकि अग्रिम कार्यवाही हेतु शासन को समय-सीमा में प्रेषित किया जा सके। ।


