छत्तीसगढ़ समाचार

छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के बैनर तले आज मुंगेली जिले में सभी स्थानांतरित शिक्षको ने सौंपा ज्ञापन

मुंगेली।  छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय शिक्षक संघ के बैनर तले आज मुंगेली जिले में सभी स्थानांतरित शिक्षक साथी एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा गया शिक्षा विभाग में स्थानांतरण से लगभग 27 हजार से अधिक शिक्षक अपनी वरिष्ठता खो बैठे हैं जबकि सामान्य प्रशासन विभाग के नियम 1961के 12 ख तथा संशोधित नियम 1998 के तहत सभी शिक्षक की वरिष्ठता की गणना नियुक्ति तिथि से किया जाना है अर्थात स्थानांतरित शिक्षकों के वरिष्ठता की गणना नियुक्ति वर्ष के अंत में रखकर किया जाना है जिसका पालन न करते हुए स्थानांतरित शिक्षक की वरिष्ठता स्थानांतरण पश्चात कार्यभार ग्रहण तिथि से किया जा रहा जिससे हजारों की संख्या में शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो गए है विशेषकर महिला शिक्षिका जो विवाह के पूर्व शिक्षक के पद पर नियुक्ति प्राप्त किए हैं तथा कुछ वर्षों के पश्चात विवाह हो जाने के कारण दांपत्य जीवन के सफल निर्वहन हेतु उन्हें स्थानांतरण मजबूरी में कराना पड़ा इस प्रकार से महिला शिक्षिका अत्याधिक प्रभावित हुए है दूसरी तरफ कुछ शिक्षक 1998, 2005 में नियुक्त हुए हैं जो किसी कारणवश स्थानांतरण 2015 या 2019 में कराया उनकी पूरी सेवा अवधि शिक्षक के कार्य करते हुए बीता लेकिन स्थानांतरण करा लेने से इनकी वरिष्ठता प्रभावित हो गई अब इसके चलते इन्हें आजीवन पदोन्नति से वंचित होना पड़ रहा है अतः मानवीय पहलुओं को देखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के तहत समस्त शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना केवल और केवल प्रथम नियुक्ति तिथि से की जानी चाहिए जिससे वरिष्ठ शिक्षकों का पदोन्नति हो सके इसके लिए सरकार को नए नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है पूर्व में बनाए गए सामान्य प्रशासन विभाग के नियम 1961 के 12ख तथा संशोधित नियम 1998 के तहत वरिष्ठ शिक्षकों की सेवा गणना कर उनकी नियुक्ति वर्ष के अंत में रखकर अर्थात बैच बाटम देकर किया जा सकता है जिससे राज्य सरकार को किसी भी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा तथा वरिष्ठ शिक्षकों को उनका सम्मान प्राप्त होगा। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्थानांतरित शिक्षकों की वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना न करते हुए स्थानांतरण के पश्चात कार्यभार ग्रहण तिथि से किया जा रहा है जिससे शिक्षकों का 25 वर्ष, 20 वर्ष, 18 वर्ष की सेवा अवधि शुन्य हो जा रही है इस कारण से उनकी पदोन्नति आजीवन नहीं हो पाएगी ऐसी परिस्थिति में शिक्षक पदोन्नति से वंचित होकर मानसिक व आर्थिक रूप से परेशान हो रहे जो कि नियम विरुद्ध है कलेक्टर महोदय श्री राहुल देव जी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया तथा जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सविता राजपूत मैडम को आपत्ति दर्ज कराते हुए संयुक्त संचालक बिलासपुर संभाग के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है इस अवसर पर पूरे जिले के स्थानांतरण प्रभावित शिक्षक उपस्थित रहे श्री महादेव साहू, पुष्कर सिंह राजपूत, गोविंद पांडेय, महावीर सिंह राजपूत, राम प्रकाश सिंह राजपूत, रूपेश कुमार राजपूत, धर्मेश जायसवाल, दुर्गा नेताम, कल्याणी धु्रव, उर्वशी जितेंद्र शर्मा, रितेश पांडेय, कन्याकुमारी पटेल, गोविंद पटेल, श्वेता नरेन्द्र तिवारी, हेमलता शर्मा, पूर्णिमा रवींद्र तिवारी, मनोज कुमार यादव, सरला सोलंकी, अंजुला अरविंद पांडेय, पीलालाल दिवाकर, माया मिश्रा, पुष्पा मनोज पात्रे, तथा अमिताभ शर्मा सहित अन्य शिक्षक साथी उक्त कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

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