
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2022 द्वारा दिनांक 01.11.2004 से पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है। शासकीय सेवकों हेतु नवीन अंशदायी पेंशन योजना एवं पुरानी पेंशन योजना में से किसी एक का चयन करने का प्रावधान किया गया है। साथ
ही ऐसे शासकीय सेवक जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना का विकल्प लिया है तथा दिनांक 01.04.2022या इसके बाद नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए दिनांक 01.04.2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि खाते का संधारण हेतु संचालक, पेंशन अधिकृत किया गया ।
विभिन्न विभागों में संधारित सामान्य भविष्य निधि के प्रकरण लंबित पेंशन प्रकरणों की समीक्षा एवं निराकरण के संबंध में संचालक, पेंशन एवं विभागों के मध्य समन्वय हेतु प्रत्येक विभाग में एक पेंशन सेल का गठन कर नोडल अधिकारी (स्थापना / पेंशन कार्यो में संलग्न अधिकारी) का
नामांकन किया जाना आवश्यक है। अतः समस्त विभाग उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कर एक सप्ताह में नामांकितनोडल अधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नम्बर संचालक, पेंशन को अनिर्वाय रूप से उपलब्ध
कराने का कष्ट करेंगे ।


