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CG BREAKING : जल जीवन मिशन में अनियमिता महासमुंद के प्रभारी ई ई एस. एस. धकाते को सरकार ने किया निलंबित

रायपुर। महासमुंद जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभारी कार्यपालन अभियंता एस. एस. धकाते को राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के कार्यों में अनियमिता और सब मर्सीबल खरीदी की अनियमतता के चलते निलंबित कर दिया।

  एस. एस. धकाते, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, मूलपद – सहायक अभियंता), खण्ड महासमुन्द द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत कार्यों में गंभीर अनियमितताएं एवं कार्य विभाग नियमावली के पैरा 2.085, निविदा प्रपत्र की धारा 3.11 तथा धारा 4.3 में उल्लेखित प्रावधान के विपरीत कार्य किए गए हैं।
श्री धकाते द्वारा जल जीवन मिशन 100 Days अभियान को विस्तारित कर, 02 अक्टूबर, 2021 तक पूर्ण किये जाने के निर्देश थे उक्त के संबंध “15 वें वित्त आयोग की राशि के उपयोग के पश्चात् कार्य हेतु राशि की आवश्यकता होगी तो कार्य जल जीवन मिशन के कवरेज मद में किया जावेगा।” 15 वें वित्त आयोग की जिले को प्राप्त राशि के पूर्ण उपयोग पश्चात् ही शेष राशि की कार्य योजना निर्मित कर, सक्षम स्वीकृति जिला जल एवं स्वच्छता मिशन से प्राप्त किया जाना है। परन्तु श्री धकाते द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया को पूर्ण न कर तथ्यों को छुपाते हुये कार्य के क्रियान्वयन हेतु जल जीवन मिशन योजना के तहत् कवरेज मद में 500 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का प्रस्ताव रखा गया, जो कि कार्य योजना के विपरीत है। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत् कवरेज मद के कार्य ग्राम कार्य योजना में सम्मिलित होना चाहिए एवं सीमित अवधि के कारण निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने से पंचायत के माध्यम से कार्य किया जाना था। श्री धकाते द्वारा 325 नग सबमर्सिबल पम्प क्रय का राशि रू.1,01,63,550.00 का भुगतान किया गया, जो गंभीर वित्तीय अनियमितता है। श्री धकाते द्वारा जल जीवन मिशन के कार्य हेतु उच्च कार्यालय से दिशा-निर्देश प्राप्त होने के पश्चात् भी कार्य कियान्वयन हेतु पंचायत के माध्यम से कार्य न किया जाकर स्वेच्छाचारिता आचरण अपनाते हुए सामग्री क्रय की कार्यवाही की गई, जो भारत सरकार, जल जीवन मिशन द्वारा जारी मार्गदर्शिका एवं छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के विपरीत है।
2/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा श्री एस. एस. धकाते, प्रभारी कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खण्ड – महासमुंद को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम – 9 (1) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
3/ निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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