- रायपुर। जेडी रायपुर संभाग ने जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा के पत्र क्रमांक / विधि/2023/131बलौदाबाजार दिनांक 10.01.2023 के द्वारा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पिथौरा के क्रमांक / अअपु/ पिथौरा / अपराध क्रमांक-128/2022 दिनांक 06.07.2022 के अनुसार श्री लाखन सिंह
कोसरिया, कृषि शिक्षक एल.बी. शा.उ.मा.वि.गुमा
वि.ख.पलारी, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा के विरुद्ध
मर्ग जांच पर से दिनांक 23062022 को थाना पिथौरा, जिला महासमुद्र में अपराध क्रमांक 128/2022 धारा 304 बी. 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिये जाने तथा अपराध पंजीबद्ध दिनांक से आरोपी लाखन सिंह कोसरिया गिरफ्तारी के डर से फरार होने की सूचना दी गई है।
निरीक्षक थाना प्रभारी थाना पिथीरा, जिला महासमुन्द के पत्र क्रमांक-था.प्र./ पिथौरा / 48 / 2023 दिनांक 09.01 2023 के द्वारा श्री लाखन सिंह कोसरिया कृषि शिक्षक एल.पी. शा उ.मा.वि. गुमा को थाना पिथौरा के अपराध क्रमांक 126 / 2022 धारा 304 बी. 34 भाविद के प्रकरण में दिनांक 22.12.2022 को गिरफ्तार किये जाने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी बलौदाबाजार-भाटापारा
को दी गई है।
अतः आरोपी श्री लाखन सिंह कोसरिया, कृषि शिक्षक एल.बी. शा.उ.मा.वि.गुमा वि.ख.-पलारी जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा को सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील) नियम 1966 के नियम-9 के उपनियम (2) के तहत् भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 22.12.2022 से निलंबित किया जाता है।श्री लाखन सिंह कोसरिया को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी- पलारी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा रहेगा।