
रायपुर। राज्य सरकार ने नियम विरुद्ध फर्नीचर खरीदी के मामले मे गरियाबंद के पूर्व डीईओ भोपाल ताण्डेय, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (वर्तमान में- उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया इनके द्वारा तत्कालीन कलेक्टर, जिला गरियाबंद के मौखिक निर्देशानुसार प्रशासकीय स्वीकृति अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति / अनुमोदन के बगैर दिनांक 14.09.2020 द्वारा क्रेडिबल कारपोरेशन, सत्ती बाजार रायपुर से राशि रू. 3,27,22,347/- का 4287 सेट
फायर एस्टिंगयूसर सप्लाई हेतु कार्यादेश जारी किया गया तथा इसी प्रकार दिनांक 25.08.2020 द्वारा लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क इंडस्ट्रीयल एरिया, कोरबा, जिला जांजगीर-चांपा से शैक्षणिक संस्थाओं को 1400 राईटिंग बोर्ड सेट हेतु राशि रू.1,99,29,649/- का कार्यादेश जारी किया गया।
2/श्री भोपाल ताण्डेय तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (वर्तमान में उपसंचालक, लोक शिक्षण
संचालनालय) का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत एवं
छ.ग. भण्डार क्रय नियम के विपरीत गंभीर कदाचार है।
3/ अतएव, राज्य शासन एतद्वारा श्री भोपाल ताण्डेय तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी गरियाबंद (वर्तमान में उपसंचालक, लोक शिक्षण संचालनालय) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
4/ निलंबन अवधि में श्री ताण्डेय का मुख्यालय कार्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर नियत रहेगा तथा निलंबन काल में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


