सहायक शिक्षक से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति उपरांत पदांकन के संबंध में निम्नलिखित निर्देश प्रसारित
किये जाते हैं :-
1.जिन जिलों में आज दिनांक तक पदांकन आदेश जारी नहीं किये गये है उन जिलों में
2.पदांकन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के माध्यम से ही की जावेगी
इस हेतु सर्वप्रथम शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन किया जावे।
3. शिक्षक विहीन शालाओं में पदांकन पूर्ण होने पर एकल शिक्षकीय शालाओं में प्राथमिकता
के आधार पर पदांकन किया जावे।
4. इन दोनों श्रेणियों में रिक्तियों भरें जाने के उपरांत अन्य आवश्यकता के अनुसार
प्राथमिकता के आधार पर शालाओं में पदांकन किया जावे।
5. जो शिक्षक वर्तमान पदांकन से संतुष्ट नहीं है उनके द्वारा 10 दिवस के भीतर जिला शिक्षा
अधिकारी के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। जिला शिक्षा अधिकारी उनके
अभ्यावेदन का निराकरण विधिवत् काउन्सिलिंग के माध्यम से 07 दिवस के भीतर करेंगें
तथा की गई कार्यवाही से संचालक लोक शिक्षण को अवगत करायेगे ।
उक्त निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।


