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रायपुर। पदोन्नति पर रोक के मामले मे पिछले 7 सितंबर सुनवाई को मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने सरकार से सक्षम अधिकारी के माध्यम से नया एफिडेविट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था जिस पर गत 16सितंबर को शिक्षा सचिव एस भारतीदासन की ओर से 23पृष्ठों का शपथपत्र कोर्ट मे पेश किया गया हैअब न्यायालय अगली सुनवाई20 सितंबर को करेगी मामला फैसले की ओर बढ़ गया है शीघ्र निर्णय आने की संभावना बन रहा पदोन्नति से वंचितों की पदोन्नति होने के आसार है