गरियाबंद

शौचालय में लगा प्रधान पाठक का कार्यालय , छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 1 (क) (अ, ब, स ) के विपरीत…… संकुल समन्वयक लंबित

गरियाबंद।गरियाबंद जिले के नक्सल प्रभावित ब्लॉक मैनपुर के शोभा गौना क्षेत्र के सुदूर प्राथमिक शाला भीमाटिकरा में स्कूल का हेडमास्टर कार्यालय शाला भवन की जगह शौचालय में चलते पाया गया उक्त खबर मीडिया के द्वारा प्रशासन के संज्ञान में आते ही प्रथम दृष्टया संकुल समन्वयक को दोषी मानते हुये डीईओ अश्वनी कुमार सारस्वत ने संकुल समन्वयक व सहायक शिक्षक राजेश कुमार दौरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

राजेश कुमार दौरा सहायक शिक्षक (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला कुचेंगा, वर्तमान में संकुल समन्यवयक संकुल केन्द्र भूतबेड़ा, वि. ख. – मैनपुर, जिला गरियाबन्द के द्वारा अपने संकुल अधीन शालाओं का नियमित अकादमिक कार्य नही करने के कारण शासकीय प्राथमिक शाला भीमाटिकरा के स्कूल संचालन कि जो स्थिति निर्मित हुई, जो समाचारो में प्रकाशित हुई है, जिसके कारण विभाग एवं प्रशासन की छवि धूमिल हुई है । श्री दौरा का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम – 1 (क) (अ, ब, स ) के विपरीत है । अतः श्री राजेश कुमार दौरा सहायक शिक्षक (एल. बी.) शासकीय प्राथमिक शाला कुचेंगा, वि.ख. मैनपुर को उक्त कृत्य के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित कर्मचारी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मैनपुर में नियत किया जाता हैं एवं निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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