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    भोपाल । लोकसभा निर्वाचन के लिये मीडिया कव्हरेज के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध किसी भी मतदान क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने या ऐसे इरादे या गणना करने जैसा प्रयास मान कर दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।