बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारियों को लेकर एक आदेश गत दिनों दिया है जिससे लंबे समय तक किसी कर्मचारी को निलंबित रखने पर रोक लगाते हूये बहाल करने का आदेश दिया है इस आदेश से प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारियों पर लागू होगा जो किसी कारण से निलंबित चल रहे।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर की एकल पीठ के न्यायाधीश श्री अरविंद सिंह चंदेल ने आदेश क्रमांक रिट याचिका 148/2024 दिनांक 11/01/24 के तहत बलौदाबाजार जिले के निलंबित जिला शिक्षा अधिकारी चैनु राम ध्रुव ने अपने निलंबन को जो 90दिवस से ज्यादा हो रही थी को चुनौती देते हुये अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया विद्वान अधिवक्ता ने निलंबन से बहाल करने के लियॆ तर्क दिये की याचिका कर्ता का निलंबन 90 दिवस से अधिक हो चुका है याचिका कर्ता को आरोप पत्र भी मिल चुका है वहीं बिना किसी कारण के निलंबन को बढ़ाया नहीं जा सकता वहीं निलंबन को आगे जारी रखने के लियॆ निलंबन के 90दिवस के भीतर कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की सूचना याचिका कर्ता को देना था जो नहीं दिया गया।
वहीं सारे तथ्यों को न्यायालय ने स्वीकार करते हूये निलंबित डी ई ओ सी एस ध्रुव को बहाल कर दिया वहीं इस पारित आदेश का पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो बिना किसी अग्रिम आदेश के सेवा से 90दिन के बाद निलंबित चल रहे।
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