Advertisement Carousel
    What's Hot
    0Shares

    गौरेला पेंड्रा मारवाही। विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विण्ख० – मरवाही का पत्र क्रमांक 1759 दिनांक 08.01.2024 के अनुसार- दिनांक 13.12.2023 को वि० ख० शि० अ० मरवाही द्वारा प्रा. शा. छातापटपर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि कक्षा 1ली से कक्षा 5वीं तक के कोई भी छात्र / छात्रा अपना नाम अंग्रेजी में नहीं लिख पाते एवं न ही हिन्दी भाषा के पाठ्य पुस्तक को पढ पा रहे है। श्री रघुनाथ सिंह मार्को, प्र०पा० के द्वारा दैनंदनी भी नहीं लिखा जा रहा है। जिसके संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब श्री मार्को प्र०पा० के द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही वि०ख०शि०अ० मरवाही के उक्त पत्र अनुसार दिनांक 08.01. 2024 को संकुल प्राचार्य व क्षेत्र के संबंधित जनपद सदस्य के द्वारा प्रस्तुत पंचनामा से पुष्टि की गई है, कि श्री मार्को शराब के नशे में शाला आते है एवं छात्र / छात्राओं से दुर्व्यवहार करते है ।


    उक्त प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार श्री रघुनाथ सिंह मार्को, प्र०पा० का उक्त कृत्य छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत होने, कार्य में लापरवाही तथा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना के कारण छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत संबंधित श्री रघुनाथ सिंह मार्को, प्र०पा० के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाकर, कार्यालय वि०ख०शि०अ० मरवाही मुख्यालय निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।