ब्रेकिंग न्यूज़: बालोद जिले में अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर प्रतिबंध, 30 अक्टूबर तक आदेश जारी
चक्रवाती तूफान के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका, कलेक्टर के निर्देश पर अवकाश प्रतिबंधित
बालोद। चक्रवाती तूफान के प्रभाव से आगामी दिनों में भारी से अति भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए बालोद जिला प्रशासन ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में कलेक्टर कार्यालय, जिला बालोद द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया गया है।
27 से 30 अक्टूबर तक अवकाश पर प्रतिबंध
जारी आदेश के अनुसार, मौसम की संभावित स्थिति को देखते हुए जिले में 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश जिले के सभी कार्यालयों एवं विभाग प्रमुखों के लिए जारी किया गया है।
बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंधित अवधि के दौरान अत्यावश्यक कार्य होने पर भी कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना कोई अधिकारी या कर्मचारी अवकाश पर प्रस्थान नहीं करेगा। साथ ही, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर रहने की भी अनुमति नहीं होगी।
निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। संभावित खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं, ताकि आपात स्थिति में राहत एवं बचाव सहित आवश्यक प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित किया जा सके।
नोट: यह समाचार बालोद कलेक्टर कार्यालय द्वारा 26 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के आधार पर तैयार किया गया है।


