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    सारंगढ़ बिलाईगढ़।

    सुनील कुमार बंजारे सहा. शि. एल. बी. शासकीय प्राथमिक शाला अमझर, वि.ख. सारंगढ़ के विरूद्ध नेटवर्किंग मार्केटिंग से संबद्ध होकर शिक्षा कार्य मे लापरवाही बरतने की सूचना / शिकायत की जांच कराई गयी | तत्संबंध मे इस कार्यालय को प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर श्री सुनील कुमार बंजारे सहा.शि. एल.बी. के द्वारा हर्बल लाईफ जैसे कम्पनी के प्रचार-प्रसार के लिए विदेश जाते है, निर्धारित विद्यालय समय का पालन नही करते है, अपने पदीय कर्तव्यो निर्वहन के लिए बाहरी व्यक्ति को विद्यालय मे रखकर 2000 रू0 मासिक भुगतान करते है, कम्पनी द्वारा आयोजित ऑन लाईन मीटिंग मे जुड़ते है तथा सत्र 2024-25 मे अनाधिकृत रूप से कुल 25 दिनों का आकस्मिक अवकाश एवं कुल 5 दिनों का एच्छिक अवकाश उपस्थिति पंजी मे दर्ज किया गया है, उक्त सभी तथ्यों की पुष्टि होना पाया गया है। श्री बंजारे का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं नियम 16 के विपरीत है तथा शासकीय सेवा शर्तों के प्रति लापरवाही व अनुशासहीनता को प्रदर्शित करता है।

    श्री सुनील कुमार बंजारे सहा. शि. एल.बी. शास. प्राथमिक शाला अमझर वि.ख. सारंगढ़, जिला – सारंगढ़-बिलाईगढ़ को उक्त कृत्य हेतु छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 (1) (क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उक्त अवधि मे उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी सारंगढ़ नियत किया जाता है। निलम्बन अवधि मे इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाहन भत्ते की पात्रता होगी।

    यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।