20 वर्ष की सेवा या 50वर्ष से अधिक उम्र वाले शिक्षकों के काम आ जाये ।
बस्तर हमेशा की भांति एक बार फिर तारण हार बन गईं
उम्मीद है इस निर्णय का दूर गामी परिणाम मिलेगा।
शिक्षक एल बी संवर्ग का पहला मान्यता प्राप्त संगठन गवर्नमेंट एम्पलाइज वेलफ़ेयर एसोसिएशन GEWA के प्रांताध्यक्ष कृष्णकुमार नवरंग ने शासन के विभिन्न विभागों मेंकार्यरत सेवकों व शिक्षक जिन्हें प्रशिक्षित होने संबंधित अनिवार्यता के कारण लाभ से वंचित हो जाते हैं उनके लिए gewa एक सौगात दी है।यह सौगात बस्तर के शिक्षक साथियों के कारण मिली है
आज कई विभाग खासकर शिक्षा विभाग में प्रशिक्षण या प्रशिक्षित बीएड ,डीएड व नॉन डी एड बी एड वाले के बीच कोर्ट से लेकर सड़क तक संघर्ष व लम्बी खाई बन एक दूसरे को निपटाने में लगे है और तीन हजार से अधिक बी एड धारीनियुक्त सहायक शिक्षक को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया और सड़क पर उतर आंदोलित है
वहीं शिक्षक से ब्याख्याता पदोन्नति में डी एड धारी शिक्षक को पदोन्नति से वंचित कर दिया है ऐसी स्थिति में प्राचार्य पदोन्नति में भी स्थगन 16 अप्रैल तक दे दिया है
समय को गंभीरता पर संगठन ने हाई कोर्ट के पूर्व में निर्णय को खगाला
तो एक बार फिर बस्तर सुकमा जिले के साथियों के प्रयास ने संजीवनी देने का रास्ता खोल दिया है।
मान उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय दिनांक 28 जून 2021
WPS-2169/2021
श्यामू राम नागेश ,हिरमा राम नागेश सुकमा जिले के लगभग20 शिक्षक विरुद्ध छ ग शासन के निर्णय व मध्यप्रदेश शासन के निर्णय, निर्देश , परिपत्र 22 नवम्बर 1979 के अनुसार कोई शासकीय सेवक जिनकी सेवा 20वर्ष या 50 वर्ष की उम्र पार कर लेता है उन्हें स्वतः प्रशिक्षित मान समस्त लाभ के लिए पात्र माना जा सकता है और लाभ के हकदार है
यह निर्णय तीन वर्ष पूर्व का है और प्रशिक्षण पर भयंकर प्रतिद्वंद्वी होने के कारण एक दूसरे को निपटाने में राशि ख़र्च कर
शासकीय सेवक के बीच दूरियां बढ़ गई हैं ऐसे समय यह निर्णय किसी के काम आ जाये
यह पीडीएफ फाइल आप स्वयं अवलोकन करें और लाभार्थियों तक पहुचाये
हमेशा की भांति GEWA परिवार आपके साथ है मदद करने।


