
गौरेला पेंड्रा मरवाही। कलेक्टर GMP ने पंचायत सचिव द्वारा आदर्श आचार संहिता का उलंघन करते नव निर्वाचित सरपंच के विजय जुलूस में शामिल होकर नारे बाजी करते पाए जाने के उपरांत किशन राठौर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
इसकी शिकायत अमर सिंह भानू, उपाध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ द्वारा श्री किशन राठौर, पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला द्वारा सेमरा पंचायत में सक्रिय रूप से राजनीति करने की वाट्सऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ था ।
रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) खण्ड-गौरेला के पत्र क्रमांक 455 / रिट. आफि./पंचा. निर्वा. /2025 गौरेला दिनांक 21.02.2025 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में शिकायत के कथन एवं वीडियों की सत्यता की पुष्टि होने से प्रथम दृष्टया श्री किशन राठौर, सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव, जनपद पंचायत गौरेला का ग्राम पंचायत सेमरा के नव निर्वाचित सरपंच की विजय रैली में आदर्श आचरण संहिता के दौरान शामिल होना व नारा लगाये जाने की घटना सत्य प्रमाणित होना छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा आचरण नियम, 1998 के नियम 4 के अनुसार दण्डनीय है।
श्री किशन राठौर, के सक्रिय राजनीति में भाग लेने एवं आदर्श आचरण संहिता का स्पष्ट उल्लंघन होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1999 के भाग दो नियम 4 के तहत् श्री किशन राठौर, सचिव ग्राम पंचायत तरईगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत पेण्ड्रा, जिला गौरेला-पेण्ड्रा – मरवाही नियत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।


