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कवर्धा जिला अस्पताल कवर्धा में मेडिकल जाँच कर मेडिकल प्रमाण जारी करने में फर्जीवाड़ा में संलिप्त श्री मनीष जॉय नेत्र सहायक अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम के द्वारा गलत मेडिकल प्रमाण पत्र जारी किये जाने में दोषी पाये गये है जिसमें संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा श्री मनीष जाय, नेत्र सहायक अधिकारी का उपरोक्त कृत्य अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति होने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही करने हेतू. निर्देशित किया गया है।

 


अतः श्री मनीष जाय, नेत्र सहायक अधिकारी, जिला चिकित्सालय कबीरधाम को सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत गंभीर कदाचार का भागीदार मानते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र साजा, जिला बेमेतरा छ.ग नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।