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    गरियाबंद। गरियाबंद जिले के राजिम थाना अंतर्गत प्रार्थी संतोष देवागन द्वारा एक लिखित आवेदन पेश किया जिसमें राजाराम तारक, शरदचन्द्र शर्मा, कमलेश साहू, यशवंत नाग एवं अरूण द्विवेदी के द्वारा ट्रेड एक्सपो कंपनी में अधिक लाभांस मिलने की लालच देकर करीबन 4करोड़ 83 लाख जमा कराकर छल पूर्वक बेईमानी करने की नियत से रूपये वापस नहीं करते हुये धोखाधडी करने के संबंध में लिखित शिकायत आवेदन पेश किया गया जिस पर प्रथम दृष्टिक धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने से संबंधित थाना प्रभारी को आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके परिपालन में थाना प्रभारी राजिम के द्वारा आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 34 भा०द०वि० का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
    प्रकरण मे विवेचना दौरान प्रार्थी एवं अन्य गवाहों का कथन लेखबद्ध किया गया है एवं आरोपीगणों के बैंक खातो का डिटेल लेकर विस्तृत पुछताछ कर कथन लिया गया है जो अपने-अपने कथन में ट्रेड एक्सपो कंपनी में अधिक लाभांस मिलने की लालच मे आकर अन्य लोगो का पैसा इन्वेस्ट कराना स्वीकार किये है। प्रकरण मे आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबुत का पाय जाने से धारा 409 भादवि. जोड़ कर आरोपीगण 01) शरदचंन्द्र शर्मा पिता स्व. रिपुदमन शर्मा शर्मा उम्र 50 वर्ष साकिन वुड आईलैंड कालोनी अमलेश्वर थाना अमलेश्वर जिला दुर्ग (छ०ग०) 02) यशवत कुमार नाग पिता स्व. परस राम नाग उम्र 45 वर्ष साकिन पिपरछेडी थाना राजिम जिला गरियाबंद छ०ग० 03) कमलेश साहू पिता गोरे लाल साहु उम्र 34 वर्ष साकिन नयापारा उजियारपुर थाना लालपुर जिला मुंगेली हाल मुकाम वार्ड नं0 01 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड भाठापारा थाना भाठापारा जिला बलौदाबाजार (छ०ग०) को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
    प्रकरण में अन्य सहयोगी आरोपी फरार है जिसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी राजिम निरीक्षक अमृत साहू व टीम के साथ साइबर सेल का विशेष योगदान रहा।