बिलासपुर।हाईकोर्ट बिलासपुर ने कोरिया जिले के शिक्षक अविनाश नामदेव सहित 7 अन्य कोरिया जिला पंचायत के अंतर्गत शिक्षक पंचायत के पद पर कार्यरत थे बाद में उनका शिक्षा विभाग में संविलियन हो गया होने के उपरांत शासन के निर्णय अनुसार पंचायत शिक्षकों को 8वर्ष में पुनरीक्षित वेतनमान मिलना था किन्तु उक्त लाभ नहीं मिलने पर अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका लगाई।
याचिका स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि पुनरीक्षित वेतनमान और उसका एरियर 90 दिन में दे अन्यथा 10 % ब्याज देना होगा l पंचायत विभाग ने करीब 3 साल बाद एरियर दिया किन्तु ब्याज नहीं दिया l जिस पर अवमानना याचिका लगाई गई और संचालक पंचायत और सीईओ कोरिया को अवमानना नोटिस जारी हुआ l जिसके बाद संचालक ने 7 शिक्षकों के लिए 11 लाख रुपये ब्याज हेतु आबंटन किया और सीईओ ने उक्त राशि याचिकाकर्ता को भुगतान कर न्यायालय में जानकारी दी और अवमानना याचिका निराकृत कर दी गई।


