मनेन्द्रगढ़ । जिला शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर ने शराब पीकर बीच सड़क में उधम मचाने वाले सहायक शिक्षक अरविन्द कुमार एक्का सहा. शि. एल.बी. प्राथमिक शाला चनवारीडांड संकुल केन्द्र डिहुली विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ के सोशल मिडिया वायरल विडियो एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मनेन्द्रगढ़ द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन आधार पर वायरल विडियो की प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई है।
श्री अरविन्द कुमार एक्का सहा. शि. एल.बी. प्राथमिक शाला चनवारीडांड विकासखण्ड मनेन्द्रगढ़ का शराब के नशे में धुत होना सत्य पाया गया है। इनका यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 नियम 23 एवं 3 के सर्वथा विपरीत होने के कारण छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 उपनियम 1 (क) के अनुसार श्री अरविन्द कुमार एक्का सहा.शि. एल. बी. प्राथमिक शाला चनवारीडांड संकुल केन्द्र डिहुली को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी भरतपुर जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (छ. ग.) नियत किया जाता है। इन्हे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता
होगी।


