
रायपुर। गत कुछ दिन पूर्व हुये तहसीलदार व नायाब तहसीलदार स्थानांतरण को लेकर सिमगा तहसीलदार व कनिष्ठ अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणि दुबे ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर बड़े पैमाने पर लेन देन कर स्थानांतरण करने के आरोप लगाए थे जिससे सरकार की किरकिरी हुई वहीं सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुये शासन की बिना अनुमति मीडिया में पक्ष रखना सिविल सेवा आचरण अधिनियम का उलंघन बताते हुये।
नीलमणि दुबे को निलंबित कर दिया।
द्वारा तहसीलदार / नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण किया गया है। उक्त स्थानांतरण के संबंध में श्री नीलमणी दुबे, तहसीलदार द्वारा मीडिया में बिना शासन की अनुमति प्राप्त कर शासन के विरूद्ध वक्तव्य दिया गयाश्री नीलमणी दुबे, तहसीलदार का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 नियम 3 एवं 9 का उल्लंघन प्रथम दृष्टया है। अतः राज्य शासन एतद्वारा श्री नीलमणी दुबे, तहसीलदार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 ( 1 ) ( क ) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।
निलंबन अवधि में श्री नीलमणी दुबे, तहसीलदार का मुख्यालय जिला कार्यालय मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री दुबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


