छत्तीसगढ़ समाचार

तकनीकी त्याग-पत्र के मामलों में वेतन निर्धारण एवं अवकाश प्रयोजन हेतु पूर्व सेवा को गणना में शामिल करने के संबंध में निर्देश जारी

तकनीकी त्याग-पत्र के मामलों में वेतन निर्धारण एवं अवकाश प्रयोजन हेतु पूर्व सेवा को गणना में शामिल करने के संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। विभिन्न विभागों से तकनीकी त्याग-पत्र के मामलों में परामर्श एवं मार्गदर्शन के प्रस्ताव वित्त विभाग को प्राप्त होते हैं । अतः तकनीकी त्याग-पत्र के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में संदर्भित ज्ञापन को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार पुनरीक्षित निर्देश जारी किये जा रहे है

 

 

 


2. तकनीकी त्यागपत्र
(1) राज्य शासन के अधीन ऐसे शासकीय सेवक जो कि अपने ही विभाग अथवा अन्य विभागों में (राज्य शासन के अधीन ) किसी पद के लिए उचित माध्यम से आवेदन पत्र देते हैं और उनका चयन आवेदित पद पर हो जाता है किन्तु प्रशासनिक कारणों से उन्हें अपने पूर्व पद से त्यागपत्र देना आवश्यक है तो ऐसा त्यागपत्र एक तकनीकी औपचारिकता होगी तथा इसे तकनीकी त्यागपत्र माना जायेगा, लेकिन त्यागपत्र के अन्य प्रकरणों में, जहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा शासकीय सेवक का आवेदन पत्र उचित माध्यम से अग्रेषित करने की अनुमति नहीं दी गई है, ऐसा त्यागपत्र तकनीकी त्यागपत्र नहीं माना जाएगा ।

वेतन संरक्षण –
(i) त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जावेगा, ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 – सी का उपयोग कर किया जायेगा |
(ii) उपर्युक्त मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का विवरण उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नोट किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है ।
(iii) ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवा नये पद / सेवा / संवर्ग में वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि की गणना हेतु भी मूल नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।
सामान्य भविष्य निधि

तकनीकी त्यागपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का अंतरण छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 33 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा ।
पेंशन की पात्रता –
ऐसा शासकीय सेवक जिसकी शासकीय सेवा में मूल नियुक्ति दिनांक 1.11.2004 के पूर्व किसी पेंशन योग्य पद पर हुई थी, उसके द्वारा यदि उसी विभाग या छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग के पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किये गये आवेदन के फलस्वरूप, उक्त पद पर नियुक्ति होने पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो, पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम 26 (1) के परंतुक के अधीन पेंशन हेतु गिनी जावेगी |

वेतन संरक्षण –
(i) त्यागपत्र को तकनीकी त्यागपत्र माने जाने पर शासकीय सेवक को यदि पूर्व सेवाओं का लाभ अन्यथा नियमों के अंतर्गत देय हो तो वेतन निर्धारण के लिए भी दिया जावेगा, ऐसे प्रकरण में वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22 – सी का उपयोग कर किया जायेगा |
(ii) उपर्युक्त मामलों में त्यागपत्र मंजूर करने के आदेशों में यह बात स्पष्टतः बताई जानी चाहिए कि कर्मचारी ने अन्य नियुक्ति में कार्य ग्रहण करने के लिए उचित अनुमति लेकर, त्यागपत्र दिया है और उसे त्यागपत्र की पूर्व सेवाओं का लाभ मिलेगा। इन आदेशों का विवरण उपयुक्त प्रमाणीकरण सहित संबंधित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में नोट किया जाना चाहिए। इसके लिए अलग से स्वीकृति आदेश जारी करना आवश्यक नहीं है ।
(iii) ऐसे त्यागपत्र के पूर्व की सेवा नये पद / सेवा / संवर्ग में वार्षिक वेतनवृद्धि हेतु निर्धारित न्यूनतम अवधि की गणना हेतु भी मूल नियम 26 के प्रावधानों के अंतर्गत शामिल किया जाएगा ।
सामान्य भविष्य निधि

तकनीकी त्यागपत्र पर सामान्य भविष्य निधि का अंतरण छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि नियम के नियम 33 के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा ।
पेंशन की पात्रता –
ऐसा शासकीय सेवक जिसकी शासकीय सेवा में मूल नियुक्ति दिनांक 1.11.2004 के पूर्व किसी पेंशन योग्य पद पर हुई थी, उसके द्वारा यदि उसी विभाग या छत्तीसगढ़ शासन के किसी अन्य विभाग के पेंशन योग्य पद हेतु उचित माध्यम से किये गये आवेदन के फलस्वरूप, उक्त पद पर नियुक्ति होने पर कार्यग्रहण करने हेतु वर्तमान पद से तकनीकी त्यागपत्र दिया गया हो, पूर्व पद की सेवा पेंशन नियम 26 (1) के परंतुक के अधीन पेंशन हेतु गिनी जावेगी |

 

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