बिलासपुर। हाईकोर्ट के सिंगल बैच के न्यायाधीश सचिनसिंह राजपूत के बैंच ने प्रदेश में हों रहे प्राचार्य पदोन्नति पर रोक लगाने वाली याचिका क्रमांक 4231/2024 मलखम वर्मा विरुध्द शासन पर सुनवाई करते हुये आगामी आदेश तक रोक लगाई है याचिका कर्ता माध्यमिक शाला का प्रधानपाठक है उक्त पदोन्नति हेतु बनाई गई वरिष्ठता सूची में उनके अधिकार क़ा हनन कर उच्च श्रेणी शिक्षकों क़ा नाम शामिल था जिस पर आपत्ति जताते हुये रोक लगाने की माँग की जिस पर माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी।


