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    खैरागढ़।  खैरागढ़ बीईओ ने ब्लॉक के अधीनस्थ संकुल समन्वयक से ब्लॉक के शिक्षक शिक्षिका जो पति पत्नी होते हुये एक ही ब्लॉक में पदस्थ होकर दोनों अलग अलग गृहभाड़ा का लाभ ले रहे ऐसे शिक्षक /शिक्षिकाओं पर वसूली की तैयारी हो रही है।

    छत्तीसगढ़ मूलभूत नियम – 44 के गृह भाड़ा भत्ता संबंधी नियम के बिन्दु क्रमांक – 10 के अनुसार यदि परिवार के एक से अधिक सदस्य (उदाहरण पति -पत्नी, पुत्र, साली इत्यादि) शासकीय सेवक हैं तथा एक ही मकान में रहतें है चाहे वह किराए पर लिया गया हो या स्वयं का हो गृह भाड़ा भत्ता उनकें से केवल एक को ही देय होगा का पालन नही किये जाने पर संबंधित कर्मचारी के वेतन से वसूली एवं लम्बे समय तक विभाग को गुमराह करने संबंधी दोषी मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।
    अतः आप अपने संकुल अंतर्गत आने वाले कार्यरत कर्मचारियों का फार्म – ए में किराये मकान में रहने वाले सेवक व फार्म-बी में स्वयं के मकान में रहने वाले सेवक का जानकारी भरकर 03 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें व पृथक से सूची भी देवें ।