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    रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं को अतिआवश्यक सेवा घोषित करते हूये इसे कानूनन रूप से अमली जामा पहना दिया है अब परीक्षा कार्य से जुड़े शिक्षक  सेवा देने से इंकार नहीं कर सकेंगे राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि राज्य में माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इंकार किये जाने का प्रतिषेध किया जाये।

     


    अतएव, छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 ( क. 10 सन् 1979) की धारा 4 की उप-धारा (1) एवं ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा अनुसूची के भाग “ख” के सरल क्रमांक 1 में विनिर्दिष्ट “माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़” की परीक्षा से संबंधित अत्यावश्यक सेवा में कार्यों के लिए नियुक्त किये गये कार्मिक द्वारा कार्य से इंकार किये जाने का प्रतिषेध करती है, जो तीन मास तक के लिये तत्काल प्रभावी होगा।