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छात्राओं के साथ बेडटच मारपीट करने के आरोपी प्रधानपाठक निलंबित

कोरबा। जिले के एक प्रधान पाठक संदीप कुमार अग्रवाल के विरुद्ध छात्राओं की शिकायत पर जो की छात्राओं से बेड टच करना मारपीट अश्लील हरकत करने की शिकायत कलेक्टर से की थी जिसकी जांच की गई जॉच प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा में पदस्थ श्री संदीप कुमार अग्रवाल प्रधान पाठक के विरूध्द प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना की छात्राओं के साथ मारपीट करने के साथ ही साथ शारीरिक व मानसिक शोषण संबंधी शिकायत जाँच अधिकारियों द्वारा दिये गये जाँच प्रतिवेदन में सही पाया गया है। इनका उक्त कृत्य अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है, जो छ०ग० सिविल सेवाआचरण नियम 1965 के विपरीत है।


अतः छ0ग0सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (2) (क) के तहत् श्री संदीप कुमार अग्रवाल प्रधान पाठक प्राथमिक आश्रम शाला घरीपखना वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोरगा वि.ख. पोड़ी उपरोड़ा नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी ।

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