बिलासपुर। शिक्षकों के संशोधन पोस्टिंग निरस्तीकरण पर माननीय हाईकोर्ट ने 11सितंबर की स्थिति में यथास्थिति बनाए रखने का आज विधिवत आदेश किया है।तत्संबंध में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता सीनियर वकील प्रतीक शर्मा ने बताया की शिक्षक पदोन्नति पोस्टिंग के केस में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11. 9. 23 को यह आदेश पारित किया है कि जो स्थिति 11.9 .23 को है वही यथा स्थिति दोनों पक्षों के द्वारा बनाई रखी जावे इसका अर्थ यह है कि अगर रिलीव हो गए हैं तो ना नई जगह ज्वाइन कर सकेंगे और ना ही पुरानी जगह ज्वाइन कर सकेंगे अर्थात रिलीव ही रहेंगे। उनका प्रमोशन ऑर्डर कैंसिल नहीं होगा। शिक्षकों को भी यह स्थिति मेंटेन करनी है और सरकार को भी यह स्थिति मेंटेन करनी है! यदि रिलीव नही हुए हैं तो पुरानी जगह में काम कर सकते हैं। बाकी सभी केस में यही ऑर्डर हुआ है।


