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बिलासपुर। शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षकों के उच्च श्रेणी शिक्षक के पद पर हूये पदोन्नति उपरांत पदस्थापना पश्चात पदस्थापना में हूये संशोधन को सरकार ने गड़बड़ीयों के शिकायत मिलने पर जाँच उपरांत निरस्त कर दिया जिससे राज्य के 27सौ से अधिक संशोधन एक झटके में निरस्त कर 10दिवस केभीतर पूर्व शाला में वापस कार्यभार ग्रहण करने के आदेश जारी किये है प्रभावित शिक्षकों ने शासन के इस निर्णय को चुनौती देते हूये आदेश पर रोक लगाने के लिये  बिलासपुर हाईकोर्ट में लगभग दो दर्जन से अधिक रिटयाचिका दाखिल की है जिसकीसुनवाई हेतु आज लिस्टिंग हुई है।

वहीं सरकार नेआदेश करने से पूर्व हाईकोर्ट में केवियेट दायर कर मामले पर किसी भी प्रकार सुनवाई के पूर्व सरकार का पक्ष सुनने के लियॆ कोर्ट में केवियेट लगा रखा है।

मामले पर हाईकोर्ट  के सीनियर वकीलअजयश्रीवास्तव,मनोज परांचपे प्रतिक शर्म मतीन सिद्धकी ,एनके मालवीय शिक्षकों का पक्ष रखेंगे।

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