Advertisement Carousel
0Shares

दुर्ग।हिन्दी और संस्कृत के पद को अलग किए बिना हिन्दी टीचर की counseling करने पर advocate Ajay Shrivastava ने 17 अप्रेल लीगल नोटिस जारी किया था जिसके बाद संयुक्त संचालक ने 21 अप्रैल को आदेश जारी कर हिन्दी शिक्षकों की काउंसिलिंग आगामी आदेश तक निरस्त कर दी है l अधिवक्ता ने नोटिस में बोला था कि यह प्रकरण हाईकोर्ट लंबित हैं और प्रमोशन पर रोक है l यदि काउंसिलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगायी जाती तो अवमानना की कार्यवाही की जायगी l देखे नोटिस और  संयुक्त संचालक का आदेश।