कोरबा।जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने कार्यालय विकास खण्ड खण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा का पत्र कमॉक / स्था 03/2023/105 / पोड़ी उपरोड़ा दिनॉक 11.04.2023 में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर श्री धीरपाल सिंह यादव सहा.शि. (एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरीपानी संकुल केन्द्र चन्द्रौटी
वि.ख.पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा जिला कोरबा के द्वारा 07 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित कर दिनांक 4/04/2023 से उप जेल कटघोरा में परिरूध्द कराया गया है। श्री धीरपाल सिंह यादव (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है।का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा
अतः श्री धीरपाल सिंह यादव सहा. शि. ( एल.बी.) शासकीय प्राथमिक शाला पण्डरीपानी संकुल केन्द्र चन्दौटी वि.ख.पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवंअपील) नियम 1966 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।


