रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सांप्रदायिक टकराव को बढ़ावा देने वाली शक्तियों को रोकने प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) को प्रभाव शील किया है जो एक अप्रेल से 30जून तक लागू रहेगा रासुका के तहत विद्वेष फैला कर प्रदेश के सद्भावना और सौहाद्र बिगाड़ने वाले लोगो के विरुद्ध रासुका के तहत कार्यवाही होगीराज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपयत त्व सांप्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए एंव लोक व्यवस्था बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य एवं राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कोई कार्य करने के लिए सक्रिय है या उनके सक्रिय हो जाने की संभावना है, और चूंकि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़,सरगुजा, जशपुर, कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर,दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद,बेमेतरा, बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला- मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ- छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़- बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर(एम.सी.बी.) की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारको यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना आवश्यक है,
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अतएव, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 (1980 का.स.65) की धारा-3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देतीहै कि जिला दण्डाधिकारी, जिला रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर,कोरिया, जांजगीर-चांपा, कोरबा, कबीरधाम, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कोण्डागांव, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, मुंगेली सूरजपुर, बलरामपुर, मोहला- मानपुर – अम्बागढ़ चौकी, खैरागढ- छुईखदान-गण्डई, सारंगढ़-बिलाईगढ, मनेन्द्रगढ़ – चिरमिरी-भरतपुर (एम.सी.बी.) को यदि उक्त धारा की उपधारा (2) मे उपबंधित रूप से समाधान हो जाता है, तो उक्त धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, 01 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की कालावधि के दौरान कर सकेंगे।


