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कोरबा। जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा ने हाईकोर्ट बिलासपुर से स्थगन हटने के बाद पदोन्नति उपरांत पदस्थापना निरस्त कर मूल शाला मे वापसी का आदेश  जारी किया है अब प्रधान पाठकों की काउंसिलिंग के जरिये पदस्थापना की जाएगी

 

सहायक शिक्षक एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 14.10.2023 के संदर्भ में पदोन्नति पश्चात् पदांकन निरस्त करने के विरूद्ध बहुत से पदोन्नत प्रधान पाठकों के द्वारा पदोन्नत स्थान में ही कार्यरत रहने देने हेतु माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिकाएं प्रस्तुत किये गये थे, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा WPS / 7358/2022 सहित सूचीबद्ध प्रकरणों में सुनवाई करते हुए पदोन्नत प्रधान पाठको को आगामी सुनवाई तक पदोन्नत संस्था में ही कार्यरत् रहने हेतु स्थगन आदेश दिये गये थे। उक्त प्रकरण में मान न्यायालय द्वारा अंतिम सुनवाई उपरांत नव गठित जिला स्तरीय काउंसलिंग समिति को पदोन्नत प्रधान पाठको का पदांकन करने हेतु आदेश पारित कर प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। उपरोक्तानुसार संबंधित पदोन्नत प्रधान पाठको का स्थगन समाप्त हो चुका है। अतःस्थगन समाप्ति उपरांत संबंधित पदोन्नत प्रधान पाठको को पूर्व अनुसार मूल संस्था में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है। मान न्यायालय के आदेशानुसार जिला स्तरीय काउंसलिंग समिति केमाध्यम से पदांकन हेतु पृथक से निर्देश जारी किये जा चुके है।