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अवमानना याचिका पर कलेक्टर दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को जमानती वारंट
बिलासपुर। सेवानिवृत्त कर्मचारी के ग्रेच्यूटी भुगतान के अवमानना प्रकरण में नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर कलेक्टर दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया।याचिकाकर्ता एस0 भास्कर राव अनुदान प्राप्त स्कूल भिलाई में सहायक शिक्षक के पद पर कार्य करते हुए सेवानिवृत्त हुए किंतु उन्हें ग्रेच्यूटी का भूगतान नहीं करने पर उन्होंने नियंत्रण अधिकारी के समक्ष याचिका प्रस्तुत की जिसमें उनके पक्ष में 10,00,000 / – ग्रेच्यूटी देने का निर्देश दिये किंतु उक्त भुगतान नहीं होने पर नियंत्रण अधिकारी ने संपत्ति कुर्क कर राशि दिलाने हेतु आर०आर०सी० कलेक्टर दुर्ग को जारी किया है किंतु लंबे समय बाद भी कुर्की कार्यवाही नहीं होने पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से एक रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें
माननीय उच्च न्यायालय ने 60 दिवस के भीतर आर०आर०सी० कार्यवाही पूर्ण ग्रेच्यूटी भुगतान सुनिश्चित करने की निर्देश दिनांक 08.02.2021 को कलेक्टर दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी को दिये थे। किंतु 2 वर्ष बाद भी आर०आर०सी० कार्यवाही नहीं की गयी जिस पर अवमानना याचिका दायर की गयी, जिसकी सुनवाई पश्चात् कलेक्टर दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग
को नोटिस जारी किया गया था, किंतु उसके बाद भी उन्होंने न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही उनकी ओर से कोई उपस्थित हुआ, जिसके पश्चात् माननीय न्यायमूर्ति श्री पी०सेम कोशी की अदालत में पुनः सुनवाई हुई एवं उपरोक्त दोनों अवमाननाकर्ता कलेक्टर दुर्ग एवं जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग को न्यायालय में उपस्थित रहने हेतु जमानती वारंट जारी किया गया ।