छत्तीसगढ़ समाचार

कलेक्टर द्वारा पदोन्नति को निरस्त करने का निर्णय असंवैधानिक  ,विसंगति पूर्ण पदस्थापना निरस्त कर सकते है  : इदरीश खान

कलेक्टर को पदोन्नति को निरस्त करने का निर्णय असंवैधानिक  ,विसंगति पूर्ण पदस्थापना निरस्त कर सकते है  :इदरीश खान

रायपुर। छत्तीसगढ़ टीचर्स वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इदरीश खान  ने प्रदेश के कोरबा कोंडागांव सुकमा सहित कई जिले मे सहायक शिक्षको की पदोन्नति उपरांत जिला कलेक्टर के द्वारा पदोन्नति निरस्त की जो कार्यवाही की गई है वो सर्वथा अनुपयुक्त है पदोन्नति पात्र सहायक शिक्षको की पदोन्नति की गई है जो किसी भी प्रकार की विसंगति नही है विसंगति है तो पैसा का लेन देन कर पदस्थापना देने पर है जिसे निरस्त कर काऊंसलिंग और  डी पी आई  के निर्धारित  मापदंड  के अनुसार होना था नही हो पाया जिसे निरस्त किया जाना था परन्तु वर्षो बाद पदोन्नति नियम 2019 के तहत हुए पदोन्नति को निरस्त किया जाना पूर्णतः असंवैधानिक है जिसे पुनः बहाल किया जाये और नये सिरे से पदस्थापना किया जाये।

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