धमतरी:- श्रवण कुमार देवांगन सहा०शि० (एल0बी0) (टी-संवर्ग) शास० प्राथमिक शाला मारदापोटी
संकुल समन्वयक · वर्तमान पदांकित शाला -शास० प्राथमिक शाला चंदनपुर विकासखंड-नगरी (छ0ग0) के विरूद्ध
प्रधानपाठक शास0 प्राथमिक शाला मारदापोटी वि०ख०-नगरी नगरी का शिकायत पत्र अनुसार शालेय प्रभार नही
दिये जाने, समग्र शिक्षा से प्राप्त अनुदान राशि फर्जी हस्ताक्षर कर राशि स्वंय के खाते मे हस्तातरण करना एवम्
बिना सूचना दिये संकुल कार्य का बहाना बनाकर शाला से अनुपस्थित रहना तथा अध्यापन कार्य नही कराये जाने
सम्बन्धी शिकायत के आधार पर संयुक्त जॉच दल गठन कर जॉच कराया गया जिसमें श्री श्रवण कुमार देवांगन
सहा0शि0(एल0बी0) के ऊपर अधिरोपित आरोप सत्य पाया गया तथा श्री देवागंन द्वारा जॉच दल के समक्ष स्वीकार
किया गया कि नियमित प्रधानपाठक को विगत कई माह से शालेय प्रभार नही सौंपा गया, वित्तीय वर्ष 2024-25
का शालेय अनुदान राशि स्वंय के खाते में प्रधानपाठक का पीपीए में फर्जी हस्ताक्षर कर आहरण किये जाने तथा
शालेय अध्यापन कार्य नही कराया गया है। इस प्रकार का कृत्य कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता,लापरवाही
,स्वेच्छाचारिता,गंभीर अनुशासनहीनता एवम् कदाचरण सहित कर्मचारी आचरण नियम के प्रतिकूल है तथा
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के 2 सामान्य के कंडिका 1, 2, 3 के प्रतिकूल है
एत्द् द्वारा श्री श्रवण कुमार देवांगन सहा०शि० (एल0बी0) (टी-संवर्ग) शास० प्राथमिक शाला
मारदापोटी/संकुल समन्वयक माकरदोना वर्तमान पदांकित शाला – शास० प्राथमिक शाला चंदनपुर
विकासखंड-नगरी जिला -धमतरी को छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के
नियम 9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरूद्व विभागीय जॉच संस्थित किया जाता है।
श्री श्रवण कुमार देवांगन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा तथा मुख्यालय
कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, मगरलोड जिला-धमतरी नियत किया जाता है।
छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत
प्रकरण में विभागीय जांच संस्थित करते हुये श्री लीलाधर चौधरी, सहायक संचालक को जांच अधिकारी एवं श्री
कलीराम साहू विकासखंड शिक्षा अधिकारी नगरी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया जाता है।


