Breaking News

पद्दोन्नति से वंचित सहायक शिक्षकों को हाईकोर्ट से राहत शिक्षक पंचायत ग्रन्थपाल पर पदोन्नति का निर्देश युगल पीठ का निर्देश

पद्दोन्नति से वंचित सहायक शिक्षकों को हाई कोर्ट से राहत
शिक्षक पंचायत ग्रन्थपल पर पद्दोनति का निर्देश
युगल पीठ का निर्देश

बिलासपुर। सहायक शिक्षक (पंचायत) को शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपल के पद पर पद्दोनति से अपात्र करने के विरुद्ध दायर अपील को स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं सहायक शिक्षक (पंचायत )को शिक्षक पंचायत ग्रंथ पाल के पद पर 6 सप्ताह में पदोन्नती पर विचार कर लाभ देने के निर्देश दिए उल्लेखनीय है की शाशन केवल सहायक शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल को ही शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल पद पर पद्दोनति के लिए पात्र मान रही थी जिससे अन्य सहायक शिक्षक (पंचायत) पोन्नाति से वंचित हो गए थे
छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग ( सेवा तथा भर्ती ) नियम २०१२ के अनुसार सहायक शिक्षक (पंचायत) जो लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा या डिग्री हो और ७ वर्ष अनुभव हो वह शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल के पद पर पदोन्नती का पात्र है l
याचिकाकर्तागण सर्वेश शर्मा और अन्य सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर गरियाबंद में 2008 में नियुक्त हुए थे l 7 वर्स के बाद उन्हें शिक्षक पंचायत ग्रंथ पाल के पद पर पदोन्नती की पात्रता थी किन्तु 2018 में राज्य शाशन ने एक निर्देश जारी किया कि केवल सहायक शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल ही शिक्षक पंचायत ग्रंथपाल बन सकते हैं l जिसे उन्होंने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी और बताया कि नियम 2012 में शिक्षक ग्रंथ पाल पर पदोन्नती हेतु सहायक शिक्षक पंचायत प्रावधानित हैं जिसे अवर सचिव ने गलत व्याख्या करते हुए सहायक शिक्षक पंचायत के साथ ग्रंथपाल जोड़ दिया हैं l जिससे सहायक शिक्षक( पंचायत )पदोन्नती से वंचित हो गए हैं l परिपत्र से नियम नही बदला जा सकता l इसके अतिरिक्त महासमुंद सरगुजा में समान सहायक शिक्षक पंचायत की पदोन्नती शिक्षक (पंछ्यात)ग्रंथ पाल के पद में हुई हैं l शासन ने कहा कि अन्य जिलों में पदोन्नती गलत हुई हैं l सुनवाई पाश्चात् मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सचिन सिंग राजपूत की युगलपीठ ने रिट अपील स्वीकार करते हुए निर्णय किया कि जब अन्य दो जिलों में समान सहायक शिक्षक पंचायत की पदोन्नती। की गई हैं तो याचिकाकर्ताओं के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता अतः 6 सप्ताह में याचिकाकर्ता सहायक शिक्षक पंचायत को भी शिक्षक पंचायत ग्रंथ पाल पद पर अन्य जिलों में पदोन्नत सहायक शिक्षकों के समान पदोन्नती पर विचार कर लाभ देने के निर्देश दिए जाते हैं l


There is no ads to display, Please add some
alternatetext
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top

You cannot copy content of this page

$(".comment-click-47551").on("click", function(){ $(".com-click-id-47551").show(); $(".disqus-thread-47551").show(); $(".com-but-47551").hide(); });
$(window).load(function() { // The slider being synced must be initialized first $('.post-gallery-bot').flexslider({ animation: "slide", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, itemWidth: 80, itemMargin: 10, asNavFor: '.post-gallery-top' }); $('.post-gallery-top').flexslider({ animation: "fade", controlNav: false, animationLoop: true, slideshow: false, prevText: "<", nextText: ">", sync: ".post-gallery-bot" }); }); });