कोरबा। कोरबा जिला कलेक्टर ने जिले के एक प्रधानपाठक के द्वारा बगैर अनुमति ड्यूटी से नदारद रहने अपने जगह किराए के व्यक्ति को अध्यापन कार्य करवाने के आरोप में निलंबित कर दिया है।
अवगत हो की
दिनांक 29.02.2024 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित “प्राथमिक शाला टेढ़ीकुंआ में पदस्थ है दो शिक्षक दोनों रहे नदारद, आक्रोशित ग्रामीणों ने जड़ा ताला” के संबंध में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, जिला कोरबा द्वारा कार्यालयीन पत्र क्रमांक / जांच प्रतिवेदन / 2023-24 / 4021 पाली दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें श्री शंकर दास मानिकपुरी, प्रधानपाठक, शा.प्राथमिक शाला टेढ़ीकुंआ, वि.ख. पाली जिला कोरबा द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने एवं इनके द्वारा कार्यालय विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक पाली में कार्य हेतु जाना, पाठ्कान पंजी में इसका उल्लेख कर बाद में हस्ताक्षर करना तथा उच्चाधिकारी के अनुमति बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को अनाधिकृत रूप से स्कूल में अध्यापन कार्य पर रखा जाना स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, जो कि छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है लेख करते हुए श्री शंकर दास मानिकपुरी, प्रधानपाठक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रतिवेदित किया गया है।
अतः श्री शंकर दास मानिकपुरी, प्रधानपाठक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं होने एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली, जिला कोरबा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 तथा नियम 10 के तहत् श्री शंकर दास मानिकपुरी, प्रधानपाठक, शा. प्राथमिक शाला टेढ़ीकुंआ वि.ख. पाली जिला कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पाली नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
There is no ads to display, Please add some