प्रेमनगर सरपंच से जातिगत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी का मामला
पांच नामजद आरोपियों पर SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में FIR, अब गिरफ्तारी का इंतजार
बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेमनगर में सरपंच के साथ कथित जातिगत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST एक्ट) समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं।
मामला प्रेमनगर के सरपंच राजनारायण सिंह प्रस्ते से जुड़ा है, जो जनपद पंचायत वाड्रफनगर के सरपंच संघ अध्यक्ष भी हैं। शिकायत के अनुसार, कथित अवैध बालू कारोबार का विरोध करने के बाद उनके साथ जातिगत गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दिए जाने का आरोप लगाया गया है।
ये पांच लोग हैं नामजद
मामले में नामजद आरोपियों के नाम इस प्रकार बताए गए हैं—
1. विनय यादव
2. राकेश यादव उर्फ बिल्लू
3. गणेश यादव
4. विकास उर्फ गिन्नी
5. इंग्लेश यादव उर्फ टीटी
शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस द्वारा की जानी है। सभी आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।
राकेश यादव उर्फ बिल्लू को लेकर भी आरोप
शिकायतकर्ता पक्ष की ओर से यह भी आरोप लगाया गया है कि राकेश यादव उर्फ बिल्लू पूर्व में अपहरण और तीन लाख रुपये की फिरौती से जुड़े मामले में जेल जा चुका है। हालांकि, इस पूर्व मामले की पुष्टि संबंधित पुलिस रिकॉर्ड या न्यायालयीन दस्तावेजों से किया जाना आवश्यक है।
अब पुलिस की अगली कार्रवाई पर नजर
एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी और मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या पुलिस शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी? क्या कथित अवैध बालू कारोबार से जुड़े पहलुओं की भी जांच होगी?
फिलहाल, बसंतपुर थाना पुलिस की आगामी कार्रवाई का इंतजार है। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी सामने आने पर खबर को अपडेट किया जाएगा।


