Advertisement Carousel

    *हनीफ खान पुत्र रज्जाक खान, उम्र लगभग 38 वर्ष मुतवल्ली जामा मस्जिद मुस्लिम ट्रस्ट कवर्धा को लगा हाइकोर्ट से झटका,*

    ◆वक़्फ़ बोर्ड के कार्यवाही से व्यथित होकर माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जहाँ माननीय न्यायालय ने ट्रिब्यूनल जाने का आदेश देकर याचिकाकर्ता हनीफ़ खान को दी ट्रिब्यूनल जाने की सलाह।

     


    कवर्धा। याचिकाकर्ता हनीफ खान पुत्र रज्जाक खान, मुतवल्ली जामा मस्जिद मुस्लिम ट्रस्ट कवर्धा द्वारा अपने मुतवल्ली कार्यकाल में जमा मस्जिद कवर्धा की 3800 वर्गफीट वक़्फ़ संपत्ति पर 3 दुकान आंबटन कर दिया था जिसके खिलाफ कवर्धा के अजमल खान द्वारा ज्यादा व्यापारियों को कम लागत में कम किराये में 7 दुकान बनाये जाने के लिए वक़्फ़ बोर्ड को आवेदन किया जिससे जमात की भलाई के लिए हनीफ खान की मनमानी के खिलाफ वक़्फ़ बोर्ड
    दिनांक 18/3/2026 को काम रोकने पत्र,
    दिनांक 25/3/2026 को काम रोकने का पत्र
    दिनांक 24/4/2026 को पद से हटाने का पत्र,
    दिनांक 22/4/2026 को थाना प्रभारी को मुतवल्ली हनीफ खान पर कार्यवाही पत्र लिखा था,
    वक़्फ़ बोर्ड के बारम्बार आदेश के बावजूद काम नही रोकने के खिलाफ अजमल खान द्वारा वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में मामला पेश किया गया जो विचाराधीन है जिसके खिलाफ हनीफ खान मुतवल्ली द्वारा हाइकोर्ट में मामला पेश किया गया था जिसे माननीय न्ययालय ने दिनांक 29/4/2026 को यह कहते हुए खारिज़ कर दिया कि हनीफ़ खान अगर वक़्फ़ बोर्ड ट्रिब्यूनल में आवेदन पेश करे, और आवेदन पर ट्रिब्यूनल 1 माह में निराकरण करके उचित आदेश पारित करें।
    *हाइकोर्ट के इस आदेश से कवर्धा मुतवल्ली हनीफ खान को निराशा हाथ लगी है।*

    Share.