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छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों को दिवाली पर मिलेगा ₹10,000 तक फेस्टिवल एडवांस, जानें पात्रता और वसूली के नियम

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारियों के लिए त्योहार अग्रिम राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। राज्य शासन के वित्त विभाग ने 18 अगस्त 2022 को जारी वित्त निर्देश क्रमांक 18/2022 के माध्यम से त्योहार अग्रिम की अधिकतम सीमा ₹8,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी थी। इस आदेश में पात्रता, अग्रिम राशि और वेतन से वसूली के नियम निर्धारित किए गए हैं। �
Finance Department of Chhattisgarh
हालांकि, इसे दिवाली 2026 के लिए जारी नया आदेश नहीं माना जाना चाहिए। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए अलग से कोई नया आदेश इस संबंध में नहीं मिला है।
₹10,000 तक मिल सकता है त्योहार अग्रिम
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन अधिकतम ₹10,000 तक त्योहार अग्रिम ले सकते हैं। यह राशि अनुदान या बोनस नहीं, बल्कि कर्मचारी को दिया जाने वाला अग्रिम है, जिसकी बाद में वेतन से वसूली की जाती है।
किन कर्मचारियों को मिलेगी पात्रता?
वित्त विभाग के 18 अगस्त 2022 के आदेश के अनुसार, त्योहार अग्रिम की पात्रता निम्नलिखित कर्मचारियों को दी गई है:
राज्य शासन के समस्त तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारी।
राज्य शासन के समस्त चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी।
कार्यभारित सेवा के सदस्य।
आकस्मिकता सेवा के सदस्य।
ध्यान दें: केवल इस आदेश के आधार पर सभी संविदा कर्मचारियों, निगम-मंडल के कर्मचारियों अथवा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को पात्र नहीं माना जा सकता। उनकी पात्रता संबंधित नियमों और लागू आदेशों पर निर्भर करेगी। �
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किन त्योहारों पर ले सकते हैं अग्रिम राशि?
वित्त विभाग के आदेश में निम्नलिखित प्रमुख त्योहारों के लिए अग्रिम की पात्रता निर्धारित की गई है:
स्वतंत्रता दिवस
गणतंत्र दिवस
दशहरा
दीपावली
होली
रक्षाबंधन
ईद-उल-जुहा
ईद-उल-फितर
क्रिसमस
इस सूची में दीपावली भी शामिल है। �
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साल में कितनी बार ले सकते हैं अग्रिम?
आदेश के अनुसार, कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में केवल एक बार त्योहार अग्रिम लेने की पात्रता होगी।
यदि कर्मचारी ने पहले त्योहार अग्रिम लिया है और उसकी पूरी राशि की वसूली नहीं हुई है, तो उसे दूसरा त्योहार अग्रिम नहीं दिया जाएगा।
कितनी किस्तों में होगी वसूली?
त्योहार अग्रिम की वसूली के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित हैं:
अधिकतम अग्रिम राशि: ₹10,000
वसूली: 10 समान मासिक किस्तों में
वसूली की शुरुआत: अग्रिम दिए जाने वाले महीने के वेतन से
दूसरी अग्रिम राशि की पात्रता: पिछली अग्रिम राशि की पूरी वसूली के बाद ही
इस प्रकार, ₹10,000 की अग्रिम राशि लेने पर सामान्य गणना के अनुसार 10 किस्तों में ₹1,000 प्रति माह की वसूली होगी। हालांकि, आदेश के अनुसार किस्तों का निर्धारण पूर्ण रुपये में किया जाना है।

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