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रायपुर में मोनिका सचदेव के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई! 6 जिलों की सीमाओं से 2 माह के लिए निष्कासन

रायपुर (Raipur) कमिश्नरेट पुलिस ने लगातार आपराधिक मामलों में नाम सामने आने वाली मोनिका सचदेव (35) के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई की है।

पुलिस के अनुसार, मोनिका सचदेव थाना टिकरापारा क्षेत्र की गुंडा बदमाश एवं गैंग हिस्ट्रीशीटर के रूप में दर्ज है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वर्ष 2005 से अब तक उसके खिलाफ कुल 17 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इनमें मारपीट, अवैध वसूली, लूट, आबकारी अधिनियम और NDPS एक्ट से जुड़े मामले शामिल हैं।

पुलिस उपायुक्त पश्चिम क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की गई। पुलिस का कहना है कि उसकी गतिविधियों के कारण रावतपुरा कॉलोनी क्षेत्र में भय का माहौल होने और लोगों द्वारा शिकायत करने में डरने की जानकारी सामने आई।

इसके बाद पुलिस कमिश्नर रायपुर ने 30 सितंबर 2026 को जिला बदर का आदेश जारी किया। आदेश के तहत मोनिका सचदेव को रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, बलौदाबाजार और गरियाबंद जिलों की राजस्व सीमाओं से 2 माह के लिए निष्कासित किया गया है।

पुलिस कमिश्नरेट का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए असामाजिक एवं आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

The YUVA WORLD News

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