*छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का नया किराया तय, परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना, वोल्वो-स्लीपर तक की दरें निर्धारित

*नवा रायपुर, 08 अक्टूबर 2026।* छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने प्रदेश में संचालित यात्री वाहनों के लिए नवीन किराया दरें निर्धारित कर दी हैं। इस संबंध में विभाग ने अधिसूचना क्रमांक RULE/839/2026-TRANSPORT दिनांक 08-10-2026 जारी की है। यह दरें राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगी। मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 67 (1) के तहत राज्य परिवहन प्राधिकार तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं।
*नया किराया इस प्रकार होगा -*
*(क) वोल्वो, स्केनिया, मर्सिडीज आदि सुपर लग्जरी वातानुकूलित सेवाओं के लिए :-*
1. सुपर लग्जरी वातानुकूलित – रुपये 12.00 प्रति यात्री प्रथम 05 कि.मी. की दूरी के लिए और तत्पश्चात रु. 03.30 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
2. सुपर लग्जरी वातानुकूलित अर्द्ध-शयनयान एवं शयनयान – रुपये 12.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 03.30 प्रति कि.मी., अर्द्ध-शयनयान में सीट के लिए रु. 03.00 प्रति कि.मी. तथा शयनयान (बर्थ) के लिए रु. 03.30 प्रति कि.मी.
*(ख) सुपर लग्जरी से भिन्न सेवाओं के लिए :-*
1. *साधारण बस सेवा -* रुपये 10.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 01.75 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
2. *साधारण रात्रिकालीन सेवा -* साधारण बस सेवा के किराये का 10% अधिक
3. *डीलक्स बस सेवा -* रुपये 12.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 02.20 प्रति यात्री, प्रति कि.मी.
4. *डीलक्स रात्रिकालीन सेवा -* रुपये 12.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 02.20 प्रति कि.मी.
5. *डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान (बिना AC) -* रुपये 12.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 02.20 प्रति कि.मी. सीट और बर्थ दोनों के लिए।
6. *डीलक्स शयनयान एवं अर्द्ध-शयनयान (AC सहित) -* रुपये 12.00 प्रथम 05 कि.मी. और तत्पश्चात रु. 03.20 प्रति कि.मी.
*किन्हें मिलेगी छूट?*
अधिसूचना की अनुसूची के अनुसार निम्न को 100% छूट (एक सहायक के साथ) मिलेगी –
– नेत्रहीन व्यक्ति
– मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति
– दोनों पैरों से चलने में असमर्थ विकलांग व्यक्ति
– 80 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक
– एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति
इसके लिए पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग / शासकीय चिकित्सालय / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / ए.आर.टी. केंद्र द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाण-पत्र बस के चालक/परिचालक को दिखाना होगा।
इसके अलावा नक्सल प्रभावित व्यक्ति, जिसे संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उसे राज्य के भीतर यात्रा पर 50% किराये में छूट मिलेगी।
*सख्ती:* शर्तों के उल्लंघन पर अनुज्ञाधारी परमिट होल्डर के विरुद्ध धारा 86 और परिचालक के विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई होगी।
आदेश उप सचिव एन.पी. मरावी द्वारा जारी किया गया है।


