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    बड़ी खबर: तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी निलंबित, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों में लापरवाही पर शासन की कार्रवाई
    कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार पर गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता के आरोप, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया निलंबन आदेश
    रायपुर/कबीरधाम, 16 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने सीएम हेल्पलाइन 1076 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। शासन ने कबीरधाम जिले के पिपरिया तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
    राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा 16 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार, सीएम हेल्पलाइन में राजस्व विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा के दौरान तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी की कार्यप्रणाली में गंभीर लापरवाही सामने आई।
    छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन का उल्लेख
    शासन के आदेश में कहा गया है कि तहसीलदार प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
    निलंबन अवधि में कबीरधाम रहेगा मुख्यालय
    जारी आदेश के मुताबिक, निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चन्द्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
    यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार जारी किया गया है। आदेश पर अवर सचिव धनंजय नेताम के डिजिटल हस्ताक्षर हैं।
    शासन का संदेश: शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर कार्रवाई
    सीएम हेल्पलाइन 1076 नागरिकों की शिकायतों के निराकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे में शिकायतों की समीक्षा के दौरान सामने आई कथित लापरवाही पर तहसीलदार का निलंबन प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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