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बड़ी खबर: प्राइमरी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का पोर्टल फिर खुला, 28 अक्टूबर तक करें पंजीयन


NIOS Notification 18/2026: प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के 6 माह के सर्टिफिकेट (ब्रिज) कोर्स के लिए पंजीयन का एक और मौका। 21 से 28 अक्टूबर 2026 तक खुला रहेगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल।
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने प्राथमिक शिक्षक शिक्षा में 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स (ब्रिज कोर्स) के लिए पंजीयन पोर्टल दोबारा खोलने की अधिसूचना जारी की है। संस्थान ने पात्र अभ्यर्थियों को पंजीयन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। इसके तहत 21 अक्टूबर 2026 से 28 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन पंजीयन किया जा सकेगा।
NIOS की ओर से 19 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना क्रमांक 18/2026 के अनुसार, इससे पहले भी पंजीयन पोर्टल खोला गया था, जो 19 जुलाई 2026 तक खुला रहा था। इसके बाद विभिन्न हितधारकों, जिनमें सरकारी शिक्षक भी शामिल हैं, की ओर से पंजीयन पोर्टल दोबारा खोलने की मांग की गई थी। इन अनुरोधों पर विचार करने के बाद सक्षम प्राधिकारी ने पात्र अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल फिर से खोलने की मंजूरी दी है।

28 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगा अतिरिक्त समय

अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि 28 अक्टूबर 2026 के बाद पंजीयन की तिथि में कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। ऐसे सभी पात्र सेवारत प्राथमिक शिक्षकों, जिन्होंने पहले पंजीयन नहीं कराया है, उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।

शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

  • अधिसूचना जारी: 19 अक्टूबर 2026
  • पंजीयन पोर्टल पुनः खुलने की तिथि: 21 अक्टूबर 2026
  • पंजीयन की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर 2026
  • कोर्स: प्राथमिक शिक्षक शिक्षा का 6 माह का सर्टिफिकेट (ब्रिज) कोर्स
  • जारीकर्ता: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS)
  • अधिसूचना क्रमांक: 18/2026

शिक्षक क्या करें?

जिन पात्र सेवारत प्राथमिक शिक्षकों ने अब तक ब्रिज कोर्स के लिए पंजीयन नहीं कराया है, वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन प्रक्रिया पूरी करें। विस्तृत जानकारी के लिए NIOS की आधिकारिक वेबसाइट www.nios.ac.in तथा ब्रिज कोर्स पोर्टल पर जारी निर्देशों का अवलोकन करें।

स्रोत: NIOS द्वारा 19 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना क्रमांक 18/2026।

नोट: यह समाचार उपलब्ध अधिसूचना के आधार पर तैयार किया गया है। पंजीयन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेजों और अन्य शर्तों के लिए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें।

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