OTET को लेकर बड़ी राहत: 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों को OTET से छूट, ओडिशा हाईकोर्ट ने Level-III प्रमोशन पर लगाई रोक
*कटक।* ओडिशा हाईकोर्ट ने OTET (ओडिशा शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास नहीं करने के कारण प्रमोशन से वंचित किए जा रहे शिक्षकों को बड़ी अंतरिम राहत दी है। हाईकोर्ट ने फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट के आधार पर Level-III कैडर में प्रमोशन की प्रक्रिया पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
*क्या है पूरा मामला?*
*W.P.(C) No.29355 of 2026 (Babrubahan Bhoi Vs State of Odisha & others)* में याचिकाकर्ता बब्रुबाहन भोई ने 21 अगस्त 2026 को जारी फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट (Annexure-2 Series) और 03 सितंबर 2026 के आदेश क्रमांक 16617 (Annexure-4) को चुनौती दी थी।
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता का नाम ग्रेडेशन लिस्ट में क्रमांक 77 पर है, लेकिन उसमें रिमार्क लिखा है कि *”OTET Not Passed”* और इसी आधार पर उन्हें Level-III पद पर एडहॉक प्रमोशन से वंचित कर दिया गया।
*सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला*
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डॉ. पी. चुली ने कोर्ट में दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट ने *State of U.P. Vs. Anjuman Ishaat-E-Taleem Trust & others, Review Petition (Civil) Diary No.53434 of 2025* में स्पष्ट किया है कि जो शिक्षक *3 सितंबर 2001 से पहले सेवा में आए हैं, उनके लिए TET/OTET पास करना अनिवार्य नहीं है।*
इसी आधार पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी 29 जुलाई 2026 के आदेश में कहा था कि ऐसे सभी शिक्षकों को OTET परीक्षा से छूट दी जाए। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को OTET न पास करने का हवाला देकर प्रमोशन से रोका गया।
*हाईकोर्ट का आदेश*
मामले की सुनवाई *जस्टिस आर.के. पटनायक* ने की। कोर्ट ने राज्य सरकार के AGA श्री जे.के. बाल को निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
साथ ही *I.A. No.17510 of 2026* पर अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने कहा –
> राज्य के जवाब का इंतजार करते हुए, अंतरिम उपाय के तौर पर विपक्षी पक्ष क्रमांक 3 और 4 को निर्देश दिया जाता है कि वे फाइनल ग्रेडेशन लिस्ट (Annexure-2) और दिनांक 3 सितंबर 2026 के आदेश (Annexure-4) के आधार पर Level-III कैडर में प्रमोशन की प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक आगे न बढ़ें।
मामले की अगली सुनवाई *9 नवंबर 2026* को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है।
यह आदेश 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए राहत भरा माना जा रहा है, जो OTET के कारण प्रमोशन से वंचित हो रहे थे।


