यूपी में शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट से झटका, स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल करने की याचिका खारिज
प्रयागराज। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
मामला वसीम अहमद एवं 220 अन्य बनाम राज्य सरकार से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता जैन अब्बास ने शिक्षामित्रों का पक्ष रखा।
याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि बड़ी संख्या में शिक्षामित्र करीब 26 वर्षों से परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वे निर्वाचन ड्यूटी, एसआईआर, जनगणना, मतगणना, विद्यालय संचालन, परीक्षाओं में कक्ष निरीक्षक और विभागीय प्रशिक्षण समेत विभिन्न जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं।
अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अन्य श्रेणियों में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षकों को विशेष टीईटी में शामिल होने का अवसर दिया गया है, जबकि शिक्षामित्रों को इससे अलग रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद शिक्षण कार्य जारी रखने के लिए टीईटी की भूमिका महत्वपूर्ण होने का भी हवाला दिया गया।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शिक्षामित्रों को स्पेशल टीईटी 2026 में शामिल करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। इससे परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद लगाए शिक्षामित्रों को झटका लगा है।
साभार: लोकजागरण


