पेंशन प्रकरणों को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग सख्त, सभी DEO को 5 सूत्रीय अल्टीमेटम

*नवा रायपुर, 21 सितंबर।* स्कूल शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरणों के लंबे समय से लंबित रहने की लगातार शिकायतों के बाद मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से आज दिनांक 21-09-2026 को आदेश क्रमांक *ESTB/33262/2026/20-3* जारी कर समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
उप सचिव आर. पी. वर्मा द्वारा जारी आदेश में पेंशन प्रकरणों के त्वरित निराकरण के लिए 5 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा गया है।
*मंत्रालय के 5 बड़े निर्देश -*
*1. 30 सितंबर तक करें निराकृत -* सभी लंबित पेंशन प्रकरणों की व्यक्तिगत समीक्षा कर 30 सितंबर 2026 तक निराकृत करना होगा।
*2. मार्च 2027 तक रिटायर होने वालों की तैयारी अभी से -* मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले सभी शिक्षकों/कर्मचारियों की सेवापुस्तिका एवं पासबुक पूर्ण की जाए। सेवापुस्तिका में वेतन निर्धारण की जांच/सत्यापन कोष एवं लेखा से करवाया जाए।
*3. हर साल लगेगा कैंप -* प्रत्येक सत्र में 01 अप्रैल से 30 अप्रैल तक विकासखंड स्तर पर कैंप लगाकर सेवा पुस्तिका एवं पासबुक पूर्ण करवाई जाए।
*4. कोर्ट केस वाले प्रकरण -* लंबित पेंशन प्रकरण जो न्यायालयीन कारणों से लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें कोर्ट सेल बिलासपुर की सहायता से निपटाने की कार्रवाई की जाए।
*5. उसी महीने PPO जारी होगा -* माह अक्टूबर 2026 से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों/कर्मचारियों का PPO उसी माह जारी हो एवं अन्य स्वत्वों का भुगतान सेवानिवृत्ति माह में ही सुनिश्चित किया जाए।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। इस आदेश के बाद उम्मीद है कि रिटायर शिक्षकों को पेंशन के लिए महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा।


