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    दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के पुष्कर वर्मा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, (मूलपद व्याख्याता), विकासखण्ड कटेकल्याण के द्वारा शासकीय कर्तव्य के समयावधि में मद्यपान का सेवन किया गया था।

    उक्त कृत्य की जानकारी अखबार के माध्यम से होने के कारण डीईओ ने संज्ञान लेते हुये निलंबित कर दिया।

    श्री पुष्कर वर्मा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कटेकल्याण का उक्त कृत्य के लिए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम -9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा कार्यालय दन्तेवाड़ा नियत किया जाता है । उन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।
    2 / श्री राममिलन रावटे, सहायक खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कटेकल्याण को आगामी आदेश पर्यन्त तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड कटेकल्याण के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता
    है।