दुर्ग। संभागीय संयुक्त संचालक दुर्ग ने अधीनस्थ बीईओ को आदेश भेज कर लंबे समय से ड्यूटी से अनधिकृत रूप से नदारद शिक्षको पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये है।
सर्व जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य हाईस्कूल / उच्चतर माध्यमिक शाला को संबोधित है का अवलोकन करें पत्र में अनधिकृत अनुपस्थित शासकीय सेवकों के सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यतः अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर प्रतिमाह अनधिकृत अनुपस्थित शासकीय सेवकों की निरंतर समीक्षा का भी निर्देश है । अतः निर्देशों का कडाई से निरंतर पालन सुनिश्चित करें एवं निम्नानुसार कार्यवाही करें :-
1. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य हाईस्कूल / उच्चतर माध्यमिक शाला प्रत्येक
माह के 02 तारीख तक अनधिकृतं अनुपस्थित शासकीय सेवकों की जानकारी जिला
शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करें। (प्रपत्र संलग्न है )
2. जिला शिक्षा अधिकारी जिन पदो के सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी है उनसे संबंधित
अनधिकृत अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक
कार्यवाही प्रत्येक माह के 06 तारीख तक करें एवं जानकारी संलग्न प्रपत्र में सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर एवं
इस कार्यालय को प्रत्येक माह के 07 तारीख को भेजना सुनिश्चित करें ।
3. प्राचार्य संवर्ग, व्याख्याता, व्याख्याता (एल.बी.) के अनधिकृत अनुपस्थित शासकीय
सेवकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में सचिव स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ, संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय नवा रायपुर एवं इस कार्यालय को प्रत्येक माह के 04
तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें ।
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4. प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शिक्षक, शिक्षक (एल.बी.), व्यायाम शिक्षक, व्यायाम शिक्षक
(एल.बी.) ग्रन्थपाल उच्च वेतनमान एवं निम्न वेतनमान के अनधिकृत अनुपस्थित
शासकीय सेवकों की जानकारी संलग्न प्रपत्र में इस कार्यालय को प्रत्येक माहं के 04
तक भेजना सुनिश्चित करें ।


